Swami Vivekanand Law College

Manjhawali, Chandausi, Sambhal

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Rules & Regulations

प्रवेश सम्बन्धी नियम
  1. विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश वि० वि० बरेली के नियमानुसार मेरिट / प्रवेश परीक्षा अथवा शासनादेशों के आधार पर होगा ।
  2. आयु सीमा के बारे में बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली और विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नियम मान्य होगें ।
  3. प्रवेश सम्बन्धी पूर्ण अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य एवं उनके द्वारा गठित प्रवेश समिति को होगा। प्रवेश / पुनः प्रवेश / प्रवेश पंजीकरण के लिये मना या बिना कारण बताये प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
  4. विधि पाठ्यक्रम एक पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम है। इनके साथ किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत अध्ययन नहीं किया जा सकता है ।
  5. प्रवेश के समय आवेदन पत्र के साथ योग्यता प्रदायी परीक्षाओं के मूल प्रपत्रों की अभि प्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छाया-प्रति (फोटो स्टेट प्रति) संलग्न करना अनिवार्य है।
  6. यदि कोई प्रवेशार्थी प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित घोषित तिथि व समय पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो उसे प्रवेश से वंचित किया जा सकता है ।
  7. अध्ययन अन्तराल विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार लागू होगा। यदि शैक्षिक सत्रों के मध्य अन्तराल है तो अभ्यार्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा ।

स्वामी विवेकानन्द लॉ कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार की स्वावित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्थापित संस्था है। अतः शिक्षण शुल्क उत्तर प्रदेश शासन की राजाज्ञा संख्या 2851/सत्तर 2-2003–16 (92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 / महात्मा ज्योतिवाफूले रुहेल खण्ड विश्वविद्यालय बरेली के अनुदेश के आधार पर लिया जायेगा। प्रवेश के समय प्रथम सेमेस्टर की पूर्ण टयूशन फीस जमा करना अनिवार्य है ।

प्रवेश के लिये जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा | चाहे विद्यार्थी प्रवेश के बाद एक भी दिन कक्षा में न उपस्थित हुआ हो । यदि छात्र प्रवेश लेने के बाद उसे निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र देता है तब भी ऐसी स्थिति में उसका शुल्क वापस नहीं किया जायेगा ।

  1. यदि कोई प्रवेशार्थी विगत सत्र में अनुशासनहीनता अथवा परीक्षाकाल में अनुचित साधन के प्रयोग अथवा उदण्डता का दोषी रहा हो तो उसके प्रवेश में सम्बन्ध में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
  2. जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा के अन्तर्गत अनुचित साधन के प्रयोग में पकड़े गए हैं उनको विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड की समाप्ति पर ही प्रवेश दिये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
  3. उन अभ्यर्थियों को जिन्होंनें प्राचार्य अथवा अनुशासन समिति की जानकारी के अनुसार कभी हड़ताल, अन्दोलन और प्रदर्शन इत्यादि में भाग लिया है, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
  4. वह अभ्यर्थी जो पुलिस अभिलेख में अपराधी है अथवा आपराधिक मुकदमें में शामिल है प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा । पश्चात्वर्ती ऐसी जानकारी के आधार पर भी प्रवेश निरस्त कर दिए जाऐंगे।
  5. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में न बैठा (उसने ड्राप किया हो) या बैठा हो किन्तु अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उसे पुनः उसी कक्षा में संस्थागत प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
  1. प्रवेश का निरस्तीकरण एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के नियमानुसार होगा ।
  2. प्रवेश के उपरान्त यदि यह पाया जाता है कि प्रवेशार्थी ने कोई सूचना गलत दी है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।
  3. किसी भी अवस्था में यदि कोई ऐसी बात प्रकाश में आती है जो छात्र को संस्था में प्रवेश का अनाधिकारी बनाती है, जैसे- दुराचरण, अनुशासनहीनता, अनैतिकता आदि तो उसका प्रवेश परीक्षा तक किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शुल्क वापसी भी नहीं की जायेगी।
  4. प्राचार्य को अधिकार है कि वह, महाविद्यालय के हित में, किसी भी छात्र का प्रवेश निरस्त कर दें ।
  5. ऐसे किसी भी प्रवेशार्थी को जिसके विरुद्ध कोई फौजदारी का मुकदमा चल रहा हो अथवा जिसे न्यायालय द्वारा दण्ड प्राप्त हो, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी इस तथ्य को छिपाकर प्रवेश पा लेता है तो भी तथ्य के प्रकट होते ही उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
  6. कोई भी छात्र कॉलेज परिसर में किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र या धारदार अस्त्र / शस्त्र लेकर नहीं आयेगा भले ही उसके पास लाइसेंस हो । यदि कोई छात्र इनके साथ पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।
  7. समस्त प्राचार्य महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सम्बोधित शिक्षा निदेशक, उच्च प्रदेश के आ. शा. प्रत्रांक डिग्री । प्लान / 233-84 / एल 171/7877 दिनांक 30 मई Address to all Principal of Degree College Uttar Pradesh के अनुसार ऐसे छात्र जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई सरोकार नहीं तथा जो केवल अशान्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से कॉलेज में प्रवेश लेते हैं और जिन्हें बाहरी तत्वों से भी प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें संस्था से अलग करने की व्यवस्था होगी ताकि सभी शिक्षण संस्थाएं सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के चल सकें।

किसी भी संस्था की प्रगति, यश या कीर्ति एवं सुव्यवस्था विद्यार्थियों के कठोर अनुशासन, निश्चित नियमों एवं संस्था की परम्पराओं के पालन करने पर ही निर्भर करती है। छात्रों की सहायता के लिए सामान्य नियम एवं उपयुक्त निर्देश निम्नलिखित हैं-

  1. सर्वप्रथम कॉलेज में अनुशासन बनाये रखना छात्रों का परम कर्त्तव्य है ।
  2. अपने गुरूजनों एवं अन्य कर्मचारियों तथा साथियों का आदर करना अच्छी बात है। कॉलेज के अन्दर तथा बाहर सामान्य रूप से सदव्यवहार करना चाहिए ताकि अपने माता-पिता और संस्था का नाम ऊँचा उठसके ।
  3. छात्र अपनी साईकिलें, स्कूटर, मोटर साईकिलें एवं कार आदि वाहन कॉलेज में निर्धारित वाहन स्थल पर ही फीस जमा करके ताला लगा कर ही खड़ा करें। अन्य किसी भी स्थान पर वाहन खड़ा करना वर्जित है ।
  4. कॉलेज की सम्पत्ति छात्रों की अपनी सम्पत्ति है, उसे किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। दीवारों पर कुछ भी लिखना या पोस्ट आदि चिपकाना निषिद्ध है ।
  5. कॉलेज में अध्ययन-अध्यापन के समय कक्षाओं में अन्दर या बाहर से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए।
  6. छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य एवं सर्वागीण विकास के लिए कॉलेज में उपलब्ध कम्प्यूटर लैब पुस्तकालय – वाचनालय एवं क्रीड़ा-स्थल आदि सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए ।
  7. छात्रों को टैस्टया परीक्षायें गम्भीरता से देनी चाहिए। परीक्षा न देने पर पुनः परीक्षा का प्रावधान नहीं है ।
  8. जिन व्यक्तियों का कॉलेज में प्रवेश नहीं है, उनका कॉलेज परिसर में घूमना या क्लास में जाना पूर्णतः निषिद्ध है। यदि कोई कॉलिज का छात्र/छात्रा कॉलिज परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति को साथ लाता है और अनुशासनहीनता करता है तो कॉलेज के छात्र को जिम्मेदार माना जायेगा और उसके विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
  9. महाविद्यालय में किसी भी रूप में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है, उल्लघंन की दशा में सख्त अनुशासनात्मक / विधिक कार्यवाही की जायेगी।
  10. महाविद्यालय परिसर में किसी भी रूप में धम्रपान, तम्बाकू एवं गुटका का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। उक्त किसी भी प्रकार का सेवन करने पर 500 रूपये का जुर्माना लिया जायेगा |
  11. छात्र/छात्राओं को प्राचार्य तथा अनुशासन समिति के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा ।
  12. छात्र/छात्राओं को कक्षाओं के निर्धारित समय तक कॉलेज में रूकना होगा । यदि कोई छात्र / छात्रा कक्षाओं के बीच में महाविद्यालय परिसर से जाना चाहता / चहाती है तो उसे उपर्युक्त प्रार्थना पत्र पर प्राचार्य से आज्ञा लेकर ही जाने की अनुमति होगी ।
  13. कॉलेज परिसर में महाविद्यालय का परिचय पत्र लेकर आना अनिवार्य है ।
  14. कॉलेज परिसर में जीन्स, टी-शर्ट व स्कर्ट आदि पहनावे पर प्रतिबन्ध है। इस नियम का उल्लघंन करने पर 500 रूपये जुर्माना लिया जायेगा ।
  1. छात्र – छात्राओं की कक्षा में हुए कुल कक्ष व्यारव्यानों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
  2. यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति उपरोक्त 75 प्रतिशत से कम है तो वह विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा ।
  3. महाविद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति का उत्तरदायित्व छात्र पर है । महाविद्यालय उपस्थिति सम्बन्धी लिखित सूचना देने को बाध्य नहीं हैं ।
  4. कक्षाओं में पूरे घण्टे की ही उपस्थिति मान्य है । यदि कोई विद्यार्थी प्राध्यापक द्वारा उपस्थिति लिये जाने के बाद चला जाता है तो उसकी उपस्थिति अमान्य होगी ।
  5. यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की ओर से किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे उक्त दिवसों के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की ओर से उपस्थिति दिए जाने की अनुमति होगी ।
  6. कक्षा या महाविद्यालय से निलम्बित किए जाने की अवस्था में किसी भी विद्यार्थी की. उपस्थिति मान्य नहीं है, भले ही विद्यार्थी शारीरिक रूप से महाविद्यालय में उपस्थिति है ।
  7. कक्षाओं के विषय सम्बन्धी समय सारिणी (टाइम टेबिल) नोटिस बोर्ड पर दर्ज रहेगी। जिसे देखना छात्र/ छात्रा की जिम्मेदारी है। अन्य प्रकार की कोई भी सूचना नहीं दी जायेगी।

महाविद्यालय परिसर में निर्धारित यूनिफार्म में आना पूर्णतः अनिवार्य है ।
ग्रीष्म काल में:-
छात्रः- सफेद शर्ट, काली पैन्ट, काली टाई, काले जूते (फीते वाले) काला मोजा ।
छात्राः- सफेद सलवार, सफेद कुर्ता, काला दुपट्टा, काले जूते, काला मोजा या सफेद शॉर्टशर्ट एवं काली पेन्ट ।
शीतकाल में:-
छात्रः- सफेद शर्ट, काली पैन्ट, काला कोट अथवा काली जर्सी, काली टाई, काले जूते (फीते वाले) काला मोजा, सफेद स्वेटर |
छात्राः- सफेद सलवार, सफेद कुर्ता, काला कोट अथवा काला कार्डिगन, काले जूते, काला मोजा ।